कोरोना के कारण सिविल सेवा परीक्षा न देने वाले उम्मीदवारों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) सिविल सेवा एक और अतिरिक्त मौका नहीं देगा।
नई दिल्लीः यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) सिविल सेवा के उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त मौका नहीं देगा, जो महामारी के कारण अपनी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके थे।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कहा कि वह पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं होने से अपना आखिरी मौका गंवा देने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के पक्ष में नहीं है।
जस्टिस ए एम खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू के निवेदन का संज्ञान लिया कि सरकार कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने को तैयार नहीं है। अब इस मामले पर सुनवाई 25 जनवरी को होगी।